अलीगढ़ 03 मार्च 2022। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव महेन्द्र कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 मार्च 2022 शनिवार को जिला मुख्यालय, कलैक्ट्रेट परिसर स्थित न्यायालयों एवं बाह्य स्थित न्यायालयों सहित ही तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम, विद्युत, जलकर, पारिवारिक, वैवाहिक, भूमि अर्जन अधिनिन्न, सेवा सम्बन्धी, राजस्व एवं दीवानी वाद एवं अन्य प्रकृति के मामले तथा प्री-लिटिगेशन के मामले जो न्यायालय में लम्बित न हो आदि का निस्तारण आपसी सुलह समझौते/सहमति के आधार पर किया जाएगा।
श्री कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करें ताकि लोगो को त्वरित न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने स्तर से राष्ट्रीय लोक अदालत का वृहद रूप से प्रचार प्रसार भी करेंगें। साथ ही सूचनापट््ट पर राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की सूचना एवं कार्यालय के बाहर वैनर अवश्य लगाया जाये ताकि और बेहतर प्रचार हो सके।