अलीगढ़:श्री माहेश्वरी समाज सोसाइटी को मंडलायुक्त न्यायालय से मिला पुर्ण अधिकार.

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अलीगढ़:मंडलाआयुक्त अलीगढ ने बर्षो से चले आ रहे दी माहेश्वरी समाज और श्री माहेश्वरी समाज सोसायटी के विवाद को डिप्टी रजिस्ट्रार चिट्स फर्म एवं सोसायटी आगरा के दिनांक 23/12/2024 के आदेश जो कि याचिका संख्या 15221/2023 के आदेश दिनांक 08/08/2023 के अनुपालन में दिए थे जिसमें दी माहेश्वरी समाज के नाम से दिनांक 07/09/1989 को पंजीकृत कराई सोसायटी को सोसायटी अधिनियम 1860 क़ी धारा 12 घ के अंतर्गत निरस्त कर दिया था एवं यह भी स्पष्ट कहा कि दिनांक 07/09/1989 एवं उसके बाद जितने भी नवीनकरण हुए वह विभाग को धोखा देकर ही दी माहेश्वरी समाज के नाम से कराये गए है , उक्त आदेश के विरुद्ध दायर अपील को अपने दिनांक 27/10/2025 के आदेश में अपील को निरस्त कर दिया एवं डिप्टी रजिस्ट्रार के दिनांक 23/12/2024 के आदेश सही एवं वैध बताए,अब वर्तमान में श्री माहेश्वरी समाज सोसायटी ही मूल संस्था है जिसके अध्यक्ष अरुण गुप्ता एवं सचिव रवि राठी है, इससे पूर्व में सयुंक्त निदेशक( मा ) ने विद्यालय श्री माहेश्वर इंटर कॉलीज सासनी गेट अलीगढ पर प्रबंधक के अधिकार समाप्त कर दिए थे जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहबाद ने भी श्री मुकेश विहारी भटटर क़ी दायर याचिका संख्या 24881/2025 के आदेश दिनांक 06/08/2025 एवं 31619/2025 के आदेश दिनांक 18/09/2025 में याचिका को निरस्त कर दिया था, अब सोसायटी श्री माहेश्वरी समाज ही मूल एवं वैध संस्था है जो विधिवत चुनाव करा श्री माहेश्वर इंटर कॉलीज पर अपना प्रबंधक निर्वाचित करेगी। एवं सोसायटी समाज हित में बिना दुर्भावना या पूर्वाग्रह के कार्य करेगी जिससे समाज में समरसता आए एवं शिक्षा जगत में शिक्षण संस्थान अपना नाम कर सकें।