
GST के सर्वे और सावधानी
जब GST अधिकारी जांच के लिए आते हैं, ज्यादातर ये अचानक ही होता है, आदेश तो साथ में लाते ही हैं दिखाना उनकी ड्यूटी में है। Tax payer को डरना नहीं है परंतु हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। GST ऑफिसर को आपके emotional dialogues नहीं चाहिए, आपके घबराए चेहरे से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें चाहिए facts, documents, केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। बजाय भीड़ एकत्र करने या शोर करने के इस विषय के किसी समझदार मित्र को साथ रखें , मुख्य डॉक्यूमेंट जो बनेगा वह है पंचनाम एवं सीजर INS 02 अगर कोई स्टॉक मिसमैच है ,या कोई व्यापारिक अनकाउंटेड दस्तावेज पाए जाते है , तो केवल और केवल इस पर ही ध्यान केंद्रित करे, किसी और बात पर न उलझे। उसकी भाषा पर ध्यान दे , जांच में सहयोग करे, जांच आदेश में जो स्थल लिखा है केवल उसी की जांच की जा सकती है।
Reason to believe देखना चाहिए, कभी अधिकारी दिखाते हैं कोई नहीं ले कर आता परंतु आदेश से पहले फाइल पर रिकॉर्डेड होता है। कैश गिन सकते हैं परंतु सीजर नहीं कर सकते, यह गुड्स की श्रेणी में नहीं है।
अधिकारी जांच के दौरान किसी भी हालत में टैक्सपेयर से किसी प्रकार की DRC 03 से tax जमा नहीं करा सकता, अन्यथा वह दंड का भागी होगा। यह एक सूक्ष्म सुझाव है , किसी और शंका समाधान को व्यापारमंडल पदाधिकारियों से संपर्क करें.
स्रोत एवं विचार सतीश महेश्वरी



