
महापौर प्रशांत सिंघल की पहल पर (वित्तीय वर्ष-2024-25) में सम्पत्ति कर ऑनलाइन भुगतान पर 15 प्रतिशत एवं कैश / चैक द्वारा भुगतान करने पर 12 प्रतिशत छूट 30 सितंबर 2024 तक बड़ायी गयी ।
नगर आयुक्त विनोद कुमार की करदाताओं से अपील अपना सम्पत्ति कर भुगतान कर छूट के अंतिम अवसर का लाभ प्राप्त करे
माननीय महापौर प्रशांत सिंघल ने अलीगढ के सभी शहरवासियों से आग्रह किया गया है कि ग्रहकर में छूट पाने के अंतिम मौका है। यह फाइनल डेट है। अब इसके बाद कोई समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।
नगर आयुक्त विनोद कुमार ने कहा की ये अलीगढ वासियो के लिए 30 सितंबर 2024 का अंतिम मौका है। इसके बाद उन्हें पूरा गृहकर जमा कराना होगा।
नगर आयुक्त ने नगर के भवन स्वामियों से अपील की गयी है कि अंतिम छूट का अधिक से अधिक की संख्या में भवन का गृहकर जमा करें और छूट का लाभ प्राप्त करें।
नगर निगम के मुख्यकर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया नगर निगम की ओर से गृहकर में वर्तमान कर पर ऑनलाइन भुगतान पर 15 प्रतिशत एवं कैश / चैक द्वारा भुगतान करने पर 12 प्रतिशत छूट का लाभ दी जा रही है। यह व्यवस्था महापौर प्रशांत सिंघल की पहल पर 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगी। इसके बाद गृहस्वामियों को पूरा कर जमा कराना होगा।
उन्होंने बताया की निर्धारित समय में गृहकर न जमा करने पर बकाएदारों पर कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।




