लाकडाउन 3.0 लागू किया गया प्रतिष्ठानों को सप्ताह में दो दिन खोलने का सशर्त निर्देश जारी किया है।

कोरोना वैश्विक महामारी बाद देश मे स्थिति का भयावह रूप धारण करने वाले कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए देश में चार मई से लाकडाउन 3.0 लागू किया गया है। यह 17 मई तक रहेगा, इसी दौरान सरकार ने कोरोना पॉजिटिव केस देखते हुए शहरों को तीन जोन में बांटा है। रेड जोन सबसे खतरनाक है। यहां पर बेहद आवश्यक सेवा के अलावा लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा। ऑरेंज तथा ग्रीन जोन वालों को राहत दी गई है। इसी क्रम में आज अपर जिलाधिकारी योगेंद्र बहादुर सिंह ने एक आदेश जारी करते हुए सर्राफा समेत कई अन्य प्रतिष्ठानों को सप्ताह में दो दिन खोलने का सशर्त निर्देश जारी किया है।

अपर जिलाधिकारी ने अपने आदेश में सर्राफा, कास्मेटिक, रस्सी-बाधी, घड़ी, चश्मा, प्रिंटिंग प्रेस, वेल्डिंग एवं खराद, टेंट हाउस, जनरल स्टोर, फर्नीचर, टायर एवं टायर रिपेयरिंग आदि प्रतिष्ठानों को सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान खुलने वाले सभी प्रतिष्ठानों को नियमित सेनेटाइज्ड करते हुए पूर्ण स्वच्छता एवं सुरक्षा के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

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