डिजिटल मीडिया पर हो नियंत्रण, क्योंकि ये पूरी तरह अनियंत्रित हैं – केंद्र
डिजिटल भारत न्यूज़ 24x7LiVE- सह संस्थापक एवं सह संपादक- चंद्रशेखर प्रसाद
केंद्र सरकार ने सेल्फ रेगुलेशन करने वाले चैनलों, उनके संगठन और अन्य प्रावधानों और प्रक्रिया पर विस्तृत हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर किया है। मुख्यधारा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए गाइडलाइन बनाने का मुद्दा सुदर्शन न्यूज के ‘UPSC जिहाद’ शो के संदर्भ में उठा था।
केंद्र के हलफनामे मुताबिक न्यूज, मनोरंजन, खेल, भक्ति और विज्ञापन क्षेत्र से जुड़े चैनलों के आत्म अनुशासन और आत्म नियमन के लिए संगठन बनाकर स्वायत्त इंतजाम कर रखे हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया को रेग्युलेट करने की सख़्त जरूरत है।क्योंकि इसके लिए अभी तक न तो कोई नियम कायदे हैं और न ही कार्रवाई के कोई नियमित प्रावधान हैं।
लाईव लॉ के रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने प्रस्तुत किया है कि यदि न्यायालय मुख्यधारा के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए दिशानिर्देश देना आवश्यक [जो आवश्यक नहीं है] समझता है, तो यह समय की आवश्यकता है कि यह न्यायालय “वेब आधारित डिजिटल मीडिया” के साथ पहले उक्त अभ्यास शुरू करे।”
वेब पत्रिकाओं” और “वेब-आधारित समाचार चैनलों” और “वेब-आधारित समाचार-पत्रों” को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें न केवल बहुत व्यापक पहुंच है, बल्कि पूरी तरह से अनियंत्रित है।