पीएम, स्वामित्व योजना में ग्रामवासी तहसील स्तरीय, अधिकारियों को दस्तावेज उपलब्ध कराकर, तैयार कराएं घरौनियां

ब्यूरो : AB LIVE NEWS 

अलीगढ़:  04 अप्रैल 2022 (सू0वि0) अपर जिलाधिकारी वित्त विधान जायसवाल ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम स्वामित्व योजना के सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये हैं।

उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित इस योजना में नवीनतम ड्रोन प्रोद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनके स्वामित्व संबंधी अभिलेख तैयार करने का कार्य समस्त तहसीलों में प्रारम्भ हो चुका है।

उन्होंने स्वामित्व योजना की प्रगति के बारे में बताया कि स्वामित्व योजना के लिए शासन द्वारा जनपद के 989 अधिसूचित ग्रामों के सापेक्ष 838 ग्रामों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। ड्रोन सर्वे उपरान्त सर्वे ऑफ इन्डिया द्वारा जनपद स्तर पर उपलब्ध कराये गये ।

मानचित्र-1 का भौतिक सत्यापन ग्रामीण आबादी गाटा में बसे भूखण्डों से मिलान उपरान्त किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रपत्र-5 का सत्यापन मानचित्र-1 के अनुरूप क्षेत्रीय लेखपाल व ग्राम विकास अधिकारी व पंचायत सहायक व रोजगार सेवक व सफाई कर्मी द्वारा किया जा रहा है।

उन्होंने जनसामान्य को जानकारी देते हुए बताया कि प्रपत्र-5 में भूखण्ड के सत्यापन के लिये भूखण्ड स्वामियों की चौहददी, भूखण्ड में भूखण्ड स्वामी की हिस्सेदारी व भूखण्ड स्वामियों का नाम ऑनलाइन फीड किये जाने के लिये आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक आदि में अंकित नाम व मोबाइल नम्बर आदि की आवश्यकता होती है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड आदि दस्तावेजों में भूखण्ड स्वामी का अंकित नाम व ऑनलाइन फीड किये गये नाम में कोई भिन्नता न होने पाये एवं स्वामित्व योजना के आधार पर भविष्य में संचालित अन्य योजना में नाम व मोबाइल नम्बर की भिन्नता के कारण कोई व्यवधान उत्पन्न न होने पाये।

उन्होंने जनपद के समस्त ग्रामवासियों से आव्हान किया कि प्रपत्र-5 (घरौनी) सत्यापन में तहसील स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को उक्त दस्तावेज उपलब्ध कराएं जिससे शासन की मंशा के अनुरूप स्वामित्व योजना का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण हो सके।

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