गैर जमानती वारंट में भाजपा नगर अध्यक्ष समेत तीन को भेजा जेल
वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में न्यायालय में नहीं हो रहे थे उपस्थित
*औरैया।* विधान सभा 2012 के चुनाव के दौरान तत्काल भाजपा प्रत्याशी छक्की लाल समेत पांच लोगों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। जिसमें विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने तारीखों पर उपस्थित न होने के कारण जारी गैर जमानतीय वारंट के चलते तीन आरोपितों को जेल भेज दिया। जबकि एक आरोपित की जमानत मंजूर की। इस प्रकरण में तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी का एक साल पहले निधन हो चुका है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के 11साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में एमपीएमएलए न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने भाजपा नगर अध्यक्ष श्यामू अवस्थी के अलावा भाजपा नेता दीपक बिसरिया व सतीश चंद्र को जेल भेज दिया। जबकि एक अन्य भाजपा नेता हरीश दुबे की जमानत मंजूर कर ली। आचार सहिता उल्लंघन के इस मामले में पुलिस ने तत्कालीन भाजपा विधान सभा प्रत्याशी पूर्व विधायक छक्की लाल, भाजपा नेता श्यामू अवस्थी, दीपक बिसरिया, सतीश चंद्र व हरीश दुबे समेत आठ लोगों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम उल्लंघन को लेकर एमपीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमें प्रत्याशी छक्कीलाल, श्यामू अवस्थी, दीपक बिसरिया, सतीश चंद्र, अजय सिंह चौहान, रामऔतार सिंह, अमर चंद्र राठौर ने जमानत करा ली थी। जिसमें जमानत के बाद श्यामू अवस्थी, दीपक बिसरिया, सतीश चंद्र, हरीश दुबे कोर्ट में कई सालों से लगीं तारीखों पर हाजिर नहीं हुए। इधर जनवरी 2022 में पूर्व विधायक छक्की लाल का निधन हो गया। वहीं कोर्ट ने तारीखों पर न पहुंचने के चलते वर्तमान नगर अध्यक्ष भाजपा श्यामू अवस्थी के अलावा दीपक बिसरिया, सतीश चंद्र व हरीश दुबे के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिया। जिसमें बुधवार को गैर जामानतीय वारंट के चलते चारों ने एमपीएमएलए न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत में पहुंचकर अपने विरूद्ध जारी गैर जमानतीय वारंट को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र दिया। जहां सुनवाई के दौरान हरीश दुबे की जमानत को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। जबकि पूर्व में जमानत के बाद मुकदमे की तारीख पर कोर्ट में उपस्थित न होने के चलते न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने श्यामू अवस्थी, दीपक बिसरिया व सतीश चंद्र को जेल भेज दिया।