अलीगढ़:जिला मजिस्ट्रेट ने नगरीय निकाय निर्वाचन के दृष्टिगत प्रत्याशियों व पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक..

जिला मजिस्ट्रेट ने नगरीय निकाय निर्वाचन के दृष्टिगत प्रत्याशियों व पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक

निर्वाचन की पवित्रता एवं सुचिता को बनाए रखने के लिए आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन किया जाए
डीईओ, इन्द्र विक्रम सिंह

अलीगढ़  नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कराए जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में राजनैतिक दलों के प्रत्याशियांे के साथ आदर्श आचार संहिता, चुनाव प्रचार, वाहनों की अनुमति, सभा एवं जुलूस समेत निर्वाचन की पवित्रता एवं सुचिता को बनाए रखने के लिए अन्य बिन्दुओं पर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन व्यय के बारे में भी विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान सभी मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय, राज्यीय एवं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों, पार्टी पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस उत्सव में लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि निर्वाचन के दौरान कोई भी प्रत्याशी या पदाधिकारी, कार्यकर्ता लिखकर, बोलकर या किसी प्रतीक के माध्यम से ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय, जाति, सामाजिक वर्ग एवं अन्य किसी भी व्यक्ति की भावनाएं आहत हों या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। मत प्राप्त करने के लिए जातिय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का सहारा नहीं लिया जाएगा। पूजा स्थलों का उपयोग निर्वाचन में प्रचार व निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा। मतदाता को किसी भी प्रकार का प्रलोभन, डरा-धमकाकर या आतंकित कर, मादक पदार्थों का वितरण कर अपने पक्ष में मत देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी उम्मीदवार किसी के व्यक्तिगत जीवन पर आलोचना नहीं करेंगे। निर्वाचन के दौरान निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए निजी सम्पत्तियों का उपयोग बिना अनुमति नहीं करेंगे। शासकीय व सार्वजनिक सम्पत्ति पर विज्ञापन व वाल राइटिंग नहीं करेंगे। कटआउट, होर्गिंग्य व बैनर लगाकर उन्हें गंदा नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं करेंगे। मतदाताओं को पहचान पर्चियां सादा कागज पर दी जाएंगी। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले जो स्थानीय निकाय का निवासी नहीं है, निकाय को छोड़ देगा। इसी प्रकार से यदि सम्बन्धित जनपद का निवासी नहीं है तो जनपद को छोड़ देगा।
नगर निगम के महापौर पद के लिए निर्वाचन अवधि में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार के लिए 5, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए 3, नगर पंचायत अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार के लिए 2, नगर निगम के पार्षद पद के उम्मीदवार के लिए 2, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के उम्मीदवार के लिए 1 और नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार के लिए भी 1 वाहन का संचालन निर्वाचन के प्रचार प्रसार के लिए कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर नगर निगम में महापौर पद के लिए दो वाहन अनुमन्य होंगे। पार्षद पद हेतु के लिए एक वाहन अनुमन्य होगा। इसी प्रकार से नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए एक वाहन अनुमन्य होगा। मतगणना के दिन नगर निगम में महापौर के प्रत्याशी को दो वाहन, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को एक वाहन की अनुमति दी जाएगी। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वाहन पास मूल रूप में वाहन पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।
चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे। रात्रि 10 बजे से प्र्रातः 06 बजे तक लाउडस्पीकर प्रतिबन्धित रहेगा। स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स स्थापित नहीं किए जाएंगे। इलैक्ट्रोनिक एवं पिं्रट के माध्यम से प्रचार-प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात ही करेंगे। प्रचार-प्रसार सामग्री पर मुद्रक, प्रशासक, मुद्रढ़ की संख्या अंकित होना अनिवार्य है। राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन व प्रचार सामग्री का प्रकाशन नहीं कराएगा।
निर्वाचन के दौरान सभा, रैली, जुलूस का आयोजन अनुमति लेकर ही करेंगे। जुलूस, सभा, रैली में असलाह, लाठी-डण्डा या ईंट-पत्थर लेकर नहीं चलेंगे। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व सार्वजनिक सभा व हर प्रकार चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जाएगा।
मतदान दिवस पर राजनैतिक दल, उम्मीदवार एवं निर्वाचन अभिकर्ता शान्तिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष उवं सुव्यवस्थित मतदान के लिए निर्वाचन कार्मिकों के साथ सहयोग करेंगे। फर्जी मतदानके लिए न किसी को उकसाएंगे और न ही मदद करेंगे। मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने व ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध नहीं कराएंगे। मतदाता अपने निजी वाहनों को मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि तक ही ले जा सकेंगे। प्रत्याशी मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे और न ही वोट मागेंगे।
बैठक में सीडीओ आकांक्षा राना, एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार समेत समाजवादी पार्टी से जमीरउल्लाह खान, कांग्रेस से रूप किशोर, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से एम0एल0 पापा, बीएसपी से अशोक सिंह, आप से राजकुमार, भाजपा से वैभव गौतम समेत निर्दलीय प्रत्याशी दीपक कुमार कश्यप, सरला देवी एवं राजेश कुमार शर्मा उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *