झारखंड हाइकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। अतिक्रमण करने वाले बाहुबलि हो या पैरवी वाले। सभी को जमीन से अवैध कब्जा हटाना ही होगा। इसके लिए अदालत सख्त आदेश जारी करेगी। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने रामबल्लभ साहू की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने हाउसिंग बोर्ड के यह बताने को कहा कि कितनी जमीन पर अतिक्रमण है और अतिक्रमण हटाने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गयी है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि जमशेदपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर कुछ दबंगों और रसूख वाले लोगों ने अवैध कब्जा कर निर्माण किया है। इसकी शिकायत करने पर भी पुलिस, जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नही की जा रही है। इस पर कोर्ट ने हाऊसिंग बोर्ड के वकील से पूछा कि अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है। बोर्ड की ओर से बताया गया कि पुलिस ने कई बार अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को ही भगा दिया जाता है। यहां कुछ बाहुबलि और ऊंची पहुंच वाले लोगों ने कब्जा किया है। इस पर अदालत ने बोर्ड को एक सप्ताह में अतिक्रमण करने वालों के नाम और पूरा ब्योरा देने को कहा।
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