यूपी लॉक डाउन को लेकर जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया।

सह संपादक – संतोष सिंह / सोनभद्र

सोनभद्र। जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम ने जानकारी देते हुए बताया कि शासनादेशानुसार सोनभद्र जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 व संचारी रोगों एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, काला ज्वार के संक्रमण को रोकने के लिए 10 जुलाई, 2020 के रात्रि 10.00 बजे से 13 जुलाई, 2020 को सुबह 05.00 बजे तक कतिपय शर्तों के साथ लॉकडाउन लागू रहेगा।

जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम ने बताया कि 10 जुलाई, 2020 के रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई के सुबह 05.00 बजे तक जिले में सभी कार्यालय और सभी शहरी व ग्रामीण हाट बाजार, गल्ला मण्डी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बन्द रहेंगें।

इस दौरान आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति पूर्व की भॉति डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।वाहनों का संचालन प्रतिबन्धित रहेगा, आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों का ही संचालन होगा।सफाई एवं स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति के लिए इस दौरान वृहद अभियान चलाया जायेगा।

व्यवस्थाओं से जुड़ें कार्मिकों को आने-जाने व कार्यालय खुले रहेंगें।स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के जरिये हर घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलास अभियान जारी रहेगा।कोरोना वारियर अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान-पत्र के आधार पर आने-जाने की सुविधा होगी।जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम, पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने जिले के नागरिकों से अपील किया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के निमित्त 10 जुलाई की रात्रि 10.00 बजे से 13 जुलाई की सुबह 05.00 बजे तक के लिए लागू लॉकडाउन का पालन करें और अपने पास-पड़ोस के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लॉकडाउन का पालन करने के लिए प्रेरित करेें।
उन्होंने कहा कि नागरिकगण अपने-अपने घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना संक्रमण से बचाव से जुड़ें कोरोना वारियर, अधिकारी, कर्मचारियों, सफाई कर्मियों का सहयोग करते हुए लॉकडाउन को सफल बनाते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने में अपना सहयोग दें। उक्त जानकारी सूचना विभाग के नेसार अहमद ने दी।

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