बालू के अवैध उठाव की जांच, कार्रवाई का दिया निर्देश.
डिजिटल भारत न्यूज़ 24x7LiVE– सह संस्थापक एवं सह संपादक- चंद्रशेखर प्रसाद
केतार (गढ़वा) : उपायुक्त राजेश पाठक के निर्देश के बावजूद प्रखंड में संवेदक द्वारा सरकारी कार्य में बालू का अवैध उठाव कर निर्माण किया जा रहा था। बालू के अवैध खनन को लेकर जिप सदस्य ज्वाला प्रसाद ने स्थल जांच की थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद मंगलवार को जिला खनन पदाधिकारी योगेंद्र बड़ाइक ने प्रखंड के नावाडीह, सिंहपुर और ताली गांव स्थित पंडा नदी बालू घाट और बालू डंप का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने पाया कि नावाडीह पुल का गार्डवाल निर्माण में बालू डंप 500 घन फीट बालू और 300 घन फीट बोल्डर तथा सिंहपुर गांव में 2500 घन फीट बालू का भंडारण पीसीसी सड़क निर्माण के लिए संवेदक द्वारा किया गया है। उक्त स्थल पर बालू भंडारण को जब्त किया गया, साथ ही केतार थान को बालू भंडारण जब्त की सूची देते हुए कहा कि अवैध खनन से सरकार के राजस्व की क्षति एवं सरकारी संपत्ति की चोरी हो रही है। वर्तमान में हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा नदी से बालू उठाव पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। ऐसे में न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन भी किया जा रहा है। जिस पर बिल्कुल रोक लगना चाहिए। जांचोपरांत खनन पदाधिकारी योगेंद्र बड़ाइक ने पंडा नदी के भंडारण अवैध बालू की जांच कर खननकर्ता एवं परिवहनकर्ता पर एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21, जेएमएमसी के नियम 2004 के नियम एवं भारतीय दंड संहिता के सुसंगत धारा के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी को आदेश दिया। साथ ही पंडा नदी से अवैध बालू उठाव एवं पहाड़ों से पत्थर की तुड़ाई की रोकथाम के लिए निगरानी रखने का भी आदेश निर्गत किया। इस मौके पर सीओ संदीप अनुराग टोपनो, कर्मचारी परमेश्वर राम, अंचल अमीन ललन दुबे, एएसआई धनेश्वर मोची, रामशीष सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे।