आयुष्मान भारत: लाभार्थियों की सूची में दर्ज करवाया जा सकता है नया नाम, सबमिट करना होगा प्रूफ

देश के 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 50 करोड़ लोगों का इलाज सरकारी और निजी अस्पतालों में किया जाएगा। बीपीएल कैटेगरी के लोगों के साथ-साथ एसईसीसी (सोशियो-इकोनॉमिक एंड कॉस्ट आधारित जनगणना) के समय गरीबी रेखा से नीचे पाए गए लोग ही इस योजना के तहत लाभ पाने के हकदार है।

फोन करके चेक कर सकते हैं सूची: लाभार्थी योजना की बेवसाइट mera.pmjay.gov.in या फिर हेल्पलाइन नम्बर 14555 पर कॉल करके परिवार के सदस्यों की सूची देख सकते हैं। गौरतलब है कि 2011 में रहे परिवार के सभी सदस्य ही इस लाभार्थी सूची में शामिल हैं। ऐसी स्थिति में इसके बाद से परिवार में शामिल हुए मेम्बर को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। लाभार्थी परिवारों को कोई दिक्कत न हो इसलिए स्कीम के तहत नए फैमिली मेम्बर को सूची में शामिल करने की सुविधा मिल रही है।

मेम्बर ऐड करवाने के लिए अप्रूवल है जरूरी: अगर शादी के बाद परिवार में कोई नई महिला के आती है तो लाभार्थियों की सूची में उसका नाम दर्ज कराने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट को ग्राम पंचायत या नगर पालिका से अप्रूव करवाना होगा। इसके बाद कॉमन सेंटर पर जाकर मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। तभी नए मेम्बर का नाम सूची में ऐड किया जा सकेगा। इसी तरह जन्म लिए बच्चे का नाम सूची में दर्ज करवाने के लिए पंचायत या नगर पालिका से अप्रूव किया गया जन्म प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा।

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