रेणुकूट (सोनभद्र) : उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को योजनाओं का हित लाभ दिलाने के लिए पंजीयन की अवधि एक वर्ष से घटाकर सौ दिन कर दी गई है। श्रम विभाग द्वारा संचालित तमाम योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पहले श्रमिकों को पंजीयन के एक साल बाद ही इसका लाभ मिल पाता था लेकिन अब विभाग 100 दिन बाद ही श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह लाभ पंजीकृत महिला श्रमिक के स्वयं के विवाह के लिए भी लागू है।
उप श्रमायुक्त कार्यालय पिपरी के डीएलसी सरजू राम ने बताया कि श्रम विभाग से संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पहले श्रमिकों को पंजीयन के एक साल बाद ही इसका लाभ मिल पाता था लेकिन अब विभाग द्वारा सौ दिन बाद ही श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। इसका लाभ पंजीकृत महिला श्रमिक के स्वयं के विवाह के लिए भी लागू होगा लेकिन शर्त यह है कि उसके पिता द्वारा इस मद में धनराशि नहीं प्राप्त की गई होगी। इसके अलावा सामूहिक कन्या विवाह की दशा में विवाह की तिथि के एक सप्ताह पहले वर कन्या को वैवाहिक वस्त्र का क्रय करने के लिए पांच हजार रुपये की धनराशि दिए जाने के उपरांत सामूहिक विवाह में प्रतिभाग न करने पर सामान्यतया देय अनुदान की धनराशि से वैवाहिक वस्त्र खरीदने के लिए भुगतान की गई धनराशि का समायोजन कर लिया जाएगा। पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के पुनर्विवाह के लिए लाभ उसी दशा में देय होगा जबकि उसका विवाह विच्छेदन वैधानिक रूप से हुआ हो अथवा उसके पति की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा पुनर्विवाह किया जा रहा हो। जिन श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेना हो वे तत्काल पिपरी स्थित कार्यालय में संपर्क कर अपना पंजीयन करा लें ताकि उन्हें विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिया जा सके।