संवाददाता- (विकाश कुमार/चोपन/ सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश)
सोनभद्र । जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) नामक खतरनाक महामारी के प्रकोप के चलते उ0प्र0 शासन, श्रम अनुभाग-3 के शासनादेशानुसार महामारी अधिनियम, 1897 (अधिनियम सं0-3 सन् 1897) की धारा-2 के अधीन दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल द्वारा विनियमावली विहित की गयी है।