अलीगढ :- जिला मजिस्टेट सेल्वा कुमारी जे. ने बताया है कि 18 मार्च शुक्रवार को होली के धूल व रंग का त्यौहार मनाया जायेगा और इस त्यौहार पर जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से यू0पी0 आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जनपद अलीगढ की समस्त देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर, मॉडल शॉप व भॉग के थोक व फुटकर अनुज्ञापनों, समस्त प्रकार के बार अनुज्ञापनों, बन्धित फॉर्मेसी आदि समस्त प्रकार के अनुज्ञापन 24 मार्च के सम्पूर्ण दिवस के लिये बन्द रखने और उपरोक्त सभी प्रकार के अनुज्ञापनों से मादक पदार्थो के विक्रय को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित कर दिया है। उपरोक्त बन्दी दिवस हेतु अनुज्ञापी को नियमानुसार कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।