हिस्ट्रीशीटर नौशे और चंदा के दोहरे हत्याकांड में, छ: आरोपियों को शनिवार को दोषी करार दिया गया

अलीगढ़ देहली गेट थाना क्षेत्र के मामूद नगर में 24 जुलाई 2015 को शादी समारोह में हिस्ट्रीशीटर नौशे और चंदा के दोहरे हत्याकांड में छ: आरोपियों को शनिवार को दोषी करार दिया गया है।एडीजे-3 राजेश भारद्वाज की अदालत ने इनको सत्र परीक्षण में गवाही व साक्ष्यों के आधार पर दोषी माना है। इन सभी के खिलाफ सजा को सुरक्षित रखा गया है।

सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। छ: में पांच दोषियों को जेल भेज दिया है। वहीं, छठवें को वारंट जारी हुए हैं।एडीजीसी कृष्ण मुरारी जौहरी ने बताया कि 24 जुलाई 2015 की रात देहली गेट के शाहजमाल निवासी चंदा और लाल मस्जिद खैर रोड निवासी नौशे निवासी मामूद नगर, रोरावर में एक शादी समारोह में गए थे। परिवार द्वारा दर्ज कराए मुकदमे के अनुसार उन्हें वहां आसिफ बुलाकर ले गया था।

समारोह में डांस करते समय दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया था। आरोप थे कि नौशे के मुंह में हथियार घुसाकर गोली मारी गई थी, चंदा पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इसके बाद ईंटों से दोनों के सिर कुचले गए और शवों को शादी वाले घर के बाहर गली में नाली के सहारे फेंककर हमलावर फरार हो गए थे।

इस वारदात के बाद नौशे के बेटे राजा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए हमदर्द नगर सिविल लाइंस के अधिवक्ता गयासुद्दीन पर एक जमीनी विवाद में रुपये देकर हत्या कराने का आरोप लगाया था। आसिफ, अहसान, वकील, कफील व भूरा को नामजद किया गया।

इस वारदात की जांच में पुलिस ने पाया था कि यह दोहरा हत्याकांड न सिर्फ जमीनी विवाद बल्कि वर्चस्व की लड़ाई में भी हुआ था। दरअसल, घटना से कुछ दिन पहले ही एक गैंग जेल से छूटा था। उसके इशारे पर यह कांड होना पाया गया।

एडीजीसी के मुताबिक कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर सभी छ: आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इस घटना के दो आरोपी जेल में हैं, जबकि चार बाहर थे। शुक्रवार को पांच आरोपी न्यायालय में हाजिर थे।

छठवें के पैर में चोट होने के कारण वह हाजिर नहीं हुआ था। सभी को दोषी करार देकर कोर्ट ने मौजूद पांचों को जेल भेज दिया। छठवें के खिलाफ वारंट जारी किए हैं। सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *