अमुवि में देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पाठ पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

अलीगढ़ जिला जज डा बब्बू सारंग की अदालत ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज में एमबीबीएस के विद्यार्थियों को देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक पाठ पढ़ाने के आरोपित असिस्टेंट प्रोफेसर डा. जितेंद्र कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है।

बिहार के समस्तीपुर के थाना विभूतिपुर के मिश्रोलिया निवासी असिस्टेंट प्रोफेसर डा. जितेंद्र ने पांच अप्रैल को एमबीबीएस 2019 बैच के विद्यार्थियों को कक्षा में प्रोजेक्टर के जरिए दुष्कर्म विषय पर देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक बातें पढ़ाई थीं।

एक छात्रा के ट्वीट करने के बाद मामला गरमा गया, जिसके बाद इंतजामिया ने डा. जितेंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निलंबित कर दिया था।छह अप्रैल को भाजपा नेता निशित शर्मा ने डा. जितेंद्र के खिलाफ सिविल लाइन थाने में धार्मिक भावनाओं को आहत करने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया।

डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि आरोपित जितेंद्र ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जो अदालत ने निरस्त कर दी। सभी साक्ष्य एकत्रित किए, अभियोजन की राय बाकी डा. जितेंद्र पर दर्ज मुकदमे की विवेचना मेडिकल चौकी प्रभारी नौशाद अली कर रहे हैं।

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