अलीगढ़ के अतरौली सपा के पूर्व विधायक वीरेश यादव को आज चौथे मुकदमे में भी जमानत मिल गई है। तीन मुकदमों में उनकी जमानत अर्जी पहले ही मंजूर हो चुकी है। अब सोमवार को वीरेश की जिला कारागार से रिहाई हो सकती है।
पूर्व विधायक वीरेश यादव के खिलाफ दादों थाने में वर्ष 1997 व 1998 में जानलेवा हमले, मारपीट, पुलिस से मारपीट के अलग-अलग चार मुकदमे दर्ज हुए थे। पहला मुकदमा 27 मई 1997 को सांकरा निवासी शिवकुमार गुप्ता की ओर से दर्ज कराया गया था।
इसमें कहा था कि शिवकुमार चाय पी रहे थे, तभी वीरेश यादव व अन्य लोगों ने फायरिंग करते हुए जानलेवा हमला किया।इसी तरह 21 नवंबर 1998 का दूसरा मुकदमा थाना पालीमुकीमपुर क्षेत्र के रामपुर खास निवासी दर्शन सिंह ने दर्ज कराया था।
इसमें कहा था कि तलगवां गांव के सामने रोड पर वीरेश यादव ने बाइक के सामने जीप लगा दी और फायरिंग कर दी। दोनों मामले एडीजे चार की अदालत में चल रहे हैं।
इनमें शिवकुमार की ओर से दर्ज मुकदमे में पहले ही जमानत मंजूर हो चुकी थी।वीरेश के खिलाफ दो और मुकदमे दादों थाने में दर्ज हैं, जो निचली अदालत में चल रहे हैं। एक 1997 में मारपीट, जबकि दूसरा 1996 में पुलिस से मारपीट का कराया गया था। इन दोनों में निचली अदालत जमानत अर्जी मंजूर कर चुकी है।