एहतियातन दो किलोमीटर के इलाके को खाली करने का आदेश, NGT आज करेगा सुनवाई

एहतियातन दो किलोमीटर के इलाके को खाली करने का आदेश, NGT आज करेगा सुनवाई

DIGITAL BHARAT NEWS 24x7LiVE सह- संपादक- संतोष सिंह
विशाखापट्टनम । आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस रिसाव क्षेत्र के 2 किमी के दायरे में आने वाले इलाके को खाली करने का आदेश दिया गया है। लोगों से गैस रिसाव के बारे में फर्जी खबरों पर विश्वास न करने का भी अनुरोध करते हुए विशाखापट्टनम के पुलिस कमिश्नर आरके मीणा ने कहा कि घबराने की बात नहीं हैं।

एहतियात के तौर पर घटनास्थल के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोगों से इलाका खाली करने का अनुरोध है। 2 किमी के दायरे से बाहर के लोगों को सड़क पर आने या इलाका खाली करने की जरूरत नहीं है। वहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गुरुवार को विशाखापट्टनम गैस रिसाव की घटना पर स्वत: संज्ञान लिया और आज इस मामले की सुनवाई करने का फैसला किया।

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