सबसे बड़ी खबर : झारखंड में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा, कोई अतिरिक्त रियायत

सबसे बड़ी खबर : झारखंड में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा, कोई अतिरिक्त रियायत
डिजिटल भारत न्यूज़24×7 LiVE–जिला संवाददाता- कुमार सावन :-(लातेहार/झारखंड)
कोरोना संकट को देखते हुए झारखंड में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गयी है. बताते चले की पहले से ही देश के कई राज्यों में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि पूर्व में राज्य सरकार की ओर से जो छूट दिया गया है, वो बदस्तूर जारी रहेगा.

इन्हे पूर्व की तरह छूट जारी रहेगी :

– कंटेनमेंट जोन से बाहर सभी तरह की दुकाने खुलेगी
– कपड़ा, जूता-चप्पल की दुकाने खुलेगी
– इ-कॉमर्स की सेवाएं जारी रहेगी
– स्टेडियम, मॉर्निंग वॉक पे कोई रोक नहीं होगी
– दफ्तर खुलेंगे
– सरकारी कामकाज जारी रहेगा
– इलेक्ट्रिक उपकरणों की दुकाने खुलेगी
– राज्य के अंदर अंतर जिला में निजी वाहन या कैब के जरिये परिवहन के लिए इ-पास की जरुरत नहीं होगी
– कैब, टैक्सी, इ रिक्शा, ऑटो चलेंगे
– अंडा, मछली, फल, सब्जी की दुकाने खुलेगी

 

 

इन्हे अब भी कोई छूट नहीं :

– सलून, स्पा, जिम, क्लब, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे
– स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे
– सिनेमा, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे
– होटल, लॉज, धर्मशाला बंद रहेंगे
– किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम में रोक रहेगी
– शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकेंगे
– अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे
– धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
– अंतर राज्य बस सेवा या राज्य के अंदर बस सेवा पर रोक रहेगी

ये नियम कड़ाई से लागू रहेंगे :

– निजी वाहन या कैब से राज्य में प्रवेश के लिए इ-पास जरुरी होगा
– बाजार/दुकान में 6 फ़ीट की दूरी रखना जरुरी होगा
– रेस्टॉरेंट में बैठकर खाने पर पाबंदी रहेगी
– पान, गुटखा, तंबाकू पर रोक जारी रहेगी
– सार्वजानिक स्थल में शराब पीने या थूकने पर पाबंदी होगी
– फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य होगा
– कार्यस्थल में सामाजिक दूरी का पालन कराना होगा
– आरोग्य सेतु एप इनस्टॉल करना होगा
– 65 साल से ऊपर के बुजुर्गो, 10 साल के नीचे के बच्चो और गर्भवती महिलाओ के घर से निकलने पर रोक जारी रहेगी
– दुकानों में एक बार में केवल 5 ग्राहकों की ही अनुमति रहेगी
– दुकानदारों को हैंड ग्लव्स और मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा
– यदि किसी कर्मचारी में सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण दिखाई दे, तो उसके कार्यस्थल पे आने पर रोक रहेगी, ऐसे लक्षणों वाले लोग अपनी सूचना प्रशासन को देंगे

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