पल्स आक्सीमीटर व थर्मल स्कैनर खरीद घोटाले के मामलें में पूर्व डीपीआरओ निलंबित

पल्स आक्सीमीटर व थर्मल स्कैनर खरीद घोटाले के मामलें में पूर्व डीपीआरओ निलंबित

 

डिजिटल भारत न्यूज 24×7 LIVEसंवाददाता- दिनेश उपाध्याय-(ओबरा/सोनभद्र/उत्तर प्रदेश)

सोनभद्र।जनपद सोनभद्र के ग्राम पंचायतों में पल्स आक्सीटर व थर्मल स्कैनर खरीद घोटाले के मामले में पंचायती राज निदेशक ने पूर्व प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी सोनभद्र धनंजय जायसवाल को निलंबित कर दिया है।निदेशक पंचायती राज किंजल सिंह ने जारी आदेश में बताया की तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी/प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी धनंजय जायसवाल ने प्रभारी डीपीआरओ के पद पर रहते हुए राजपत्रित अधिकारी न होते हुए भी नियम विरुद्ध ग्राम पंचायतों के कार्यों की वित्तीय एवं प्रशानिक स्वीकृतिया निर्गत की है।श्री जायसवाल द्वारा ग्राम पंचायतों पर सहायक विकास अधिकारी, पंचायत के माध्यम से दबाव बनाकर 312 ग्राम पंचायतों में पल्स ऑक्सीमीटर एवं थर्मल स्कैनर क्रय कराकर भुगतान कराया गया है।

इसमें 294 ग्राम पंचायतों को छह हजार रुपये की दर से व सात ग्राम पंचायतों को छह हजार रुपये की अधिक की दर से भुगतान कराया है। इस प्रकार श्री जायसवाल ने प्रदेश सरकारी कार्य आचरण नियमावली के विपरीत अनैतिक कृत्य किया गया है। लिहाजा, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही उन्हें मिर्जापुर में कार्यालय मण्डलीय उपनिदेशक से संबंद्ध किया जाता है। निदेशक पंचायती राज के निर्देश के अनुसार धनंजय जायसवाल के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में विधिवत आरोप पत्र देकर जांच कार्यवाही पूर्ण करने जांच आख्या दो माह में उपलब्ध कराने के लिए मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायती राज, प्रयागराज मण्डल को जांच अधिकारी नामित किया जाता है।

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