विजयी प्रत्याशी को जुलूस निकालने की नहीं होगी अनुमति

पास के बिना कोई भी मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा! अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई मतगणना को शांतिपूर्वक संपन्न कराना हमारी जिम्मेदारी – डीएम

औरैया  –  _जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं अपर जिला अधिकारी रेखा एस चौहान द्वारा मतगणना को लेकर प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की गई। बैठक में मतगणना को शांतिपूर्वक  व निष्पक्षता के साथ समपन्न कराया जाने का आह्वान किया गया।_

_जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रातः 8 बजे पोस्टल बैलेट से मतगणना प्रारम्भ की जायेगी। उसके उपरान्त ईवीएम के मतों की गणना प्रारम्भ हो जायेगी। प्रत्येक विधान सभावार 14 टेबल लगाई जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि मतगणना अभिकर्ता की आयु 18 वर्ष से कम न हो।_

_आयोग के निर्देशानुसार कोई मंत्री वर्तमान सांसद विधायक (एमएलए/एमएलसी) महापौर तथा सुरक्षा प्राप्त महानुभाव आदि मतगणना अभिकर्ता नहीं बनाये जा सकते हैं। पास धारकों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी पास धारक सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के साथ सुरक्षा कर्मी को मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतगणना पण्डाल में एआरओ टेबिल पर एक समय में केवल प्रत्याशी अथवा उसका निर्वाचन अभिकर्ता ही उपस्थित रह सकता है। किसी भी मतगणना अभिकर्ता को एक बार मतगणना परिसर में प्रवेश के पश्चात बाहर जाने पर दोबारा मतगणना परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।_ 

_जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना अभिकर्ता को जारी पास अहस्तांतरणीय होगा और मतगणना अभिकर्ता को एक काउंटिंग हाल से दूसरे हाल में जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना अभिकर्ता को आवंटित टेबिल की अतिरिक्त अन्य टेबिल पर जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना परिसर में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, इलैक्ट्रॉनिक उपकरण, आई पैड, लेपटाप,कैमरा तथा बीड़ी, सिगरेट ,माचिस ,पान मसाला एवं लाईटर आदि उपकरण लाना पूर्णतयाः वर्जित है।_

_विपरीत स्थिति में सम्बंधित व्यक्तियों का मोबाईल फोन, कैमरा अथवा अन्य सामान जब्त कर लिया जाएगा। केवल मीडिया कर्मियों को मोबाइल के साथ प्रवेश दिया जाएगा मीडिया कर्मियों के लिए मीडिया सेंटर बनाया जाएगा।_

_उप जिला निर्वाचन अधिकारी रेखा एस चौहान ने कहा कि किसी भी विजयी प्रत्याशी को जूलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतगणना दिवस 10 मार्च को मतगणना हाल में प्रवेश करने से पूर्व निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना  अभिकर्ता द्वारा एआरओ द्वारा जारी पहचान पत्र सहायक रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करना होगा। मतगणना अभिकर्ता के पास एआरओ द्वारा जारी पहचान पत्र न हाने की स्थिति में किसी भी मतगणना अभिकर्ता निर्वाचन  अभिकर्ता को किसी भी दशा में मतगणना हाल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।_

_पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि गेट नंबर 3 से सभी को प्रवेश दिया जाएगा उन्होंने प्रत्याशियों से कहा कि वह आवश्यक भीड़ बिल्कुल ना बढ़ाएं प्रवेश के लिए अपने साथ आईडी कार्ड अवश्य लाएं महिलाओं के लिए अलग से महिला पुलिसकर्मी भी लगाई गई हैं।, यदि कोई व्यक्ति अफवाह अशांति एवं अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी_

_बैठक में समस्त रिटर्निंग ऑफिसर एवं समस्त प्रत्याशी व अभिकर्ता मौजूद रहे।_

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