अलीगढ:कलैक्ट्रेट में टीडीएस जागरूकता सेमिनार का हुआ आयोजनस

 

कलैक्ट्रेट में टीडीएस जागरूकता सेमिनार का हुआ आयोजनस

सभी आहरण वितरण अधिकारी अनिवार्य रूप से टैन नम्बर ले लें

आहरण वितरण अधिकारियों की समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का बड़े ही सरल तरीके से किया गया निराकरण

अलीगढ़:ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स प्रमोद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में जनपद के आहरण वितरण अधिकारियों एवं बिल सहायकों को टीडीएस कटौती के सम्बन्ध में जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में आहरण वितरण में टैक्स कटौतियों से जुड़ी सभी प्रकार की बारीकियों पर बड़ी सरलता के साथ जानकारी उपलब्ध कराई गयी। सेमिनार के अन्त में आहरण वितरण अधिकारियों एवं लेखा सहायकों की जिज्ञासाओं एवं समस्याओं का भी निवारण किया गया।
संयुक्त आयुक्त आयकर श्री वर्मा ने बताया कि सभी डीडीओ का टैन नम्बर होना अनिवार्य है। यदि किसी डीडीओ के पास टैन नम्बर नहीं है तो बिना झिझक के वह आवेदन कर टैन नम्बर प्राप्त कर लें, अन्यथा की दशा में 10 हजार रूपये तक का जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। टीडीएस जागरूकता सेमिनार में विभिन्न स्रोतो यथा- सेलरी हैड, सर्विस प्रोवाइडर को किये गये भुगतान, किराए के दफ्तर, विभिन्न प्रकार के सामान एवं उपकरण खरीद पर टीडीएस कटौतियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गयी। सेमिनार में वेतन बिल, फर्म एवं अन्य देयकों पर नियमानुसार टीडीएस कटौतियां करते हुए समय से आयकर विभाग को भेजने पर बल दिया गया। आहरण वितरण अधिकारियों एवं बिल सहायकों को टीडीएस काटते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए व्यक्ति अथवा पार्टी से पैन कार्ड की कॉपी अवश्य प्राप्त करने की सलाह दी गयी।
आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्त एवं नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों पर आयकर कटौती के सम्बन्ध में आईं विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाओं को शान्त करते हुए संयुक्त आयुक्त आयकर ने स्पष्ट किया कि जिन चिकित्सालयों को मुख्य आयुक्त आयकर द्वारा मान्यता दी गयी है उनमें टीडीएस कटौती अनिवार्य नहीं है, शेष समस्त चिकित्सालयों से इलाज कराने एवं प्रतिपूर्ति लेने वाले बिलों पर आयकर कटौती अनिवार्य की गयी है। सेमिनार में आयकर विभाग द्वारा एनपीएस के सम्बन्ध में आईं समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का बड़े आसान तरीकों से निराकरण किया गया।
वरिष्ठ कोषाधिकारी महिमा चन्द ने जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों एवं बिल सहायकों से कहा कि कोषागार में प्रस्तुत होने वाले विभिन्न प्रकार के देयकों पर टीडीएस की कटौतियां सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार ससमय आयकर पोर्टल पर फीडिंग भी कराना सुनिश्चित करें।

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