वृंदावन । विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांकेबिहारी मंदिर के प्रस्तावित कारिडोर को लेकर इलाहबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को मंदिर के आसपास की संपत्तियों के आकलन के निर्देश दिए हैं।मंगलवार को सबंधित विभागीय अधिकारियों की टीम ने राजस्व विभाग के साथ चिन्हांकन और मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू कर दी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे के बाद कारीडोर बनाने का मसला तेजी पकड़ने लगा। इसी क्रम में एक जनहित याचिका इलाहबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुधीर नारायण अग्रवाल को नामित करते हुए मंदिर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने वाली कार्ययोजना की रिपोर्ट मांगी थी। अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हाईकोर्ट ने मंदिर के आसपास की संपत्तियों के आकलन करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। इसके लिए पीडब्लूडी, एमवीडीए और नगर निगम की संयुक्त टीम के साथ राजस्व विभाग को भूसंपतियो के आंकलन का जिम्मा सौंपा है। नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में गठित आठ सदस्यीय टीम द्वारा प्रस्तावित कॉरिडोर के पांच एकड़ भूमि में स्थापित संपत्तियों के चिन्हांकन और मूल्यांकन कर उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई 17 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट सौंप दी जायेगी।
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