जहर देकर युवक की हत्या करने के आरोपियों के खिलाफ मुकद्दमा लिखने के आदेश
घर से बुलाकर अपने साथ ले गई थी मृतक की महिला दोस्त।
अजीतमल थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव का मामला
औरैया। युवक को घर से बुलाकर अपने साथ ले जाकर उसको जहर देकर हत्या कर देने के मामले में औरैया के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकद्दमा पंजीकृत कर जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सुरेश कुमार मिश्र ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में हत्या के तथ्यों पर बहस करते हुए कहा कि विगत 21 नवंबर 2022 को सुबह 10 बजे अजीतमल थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी 19 वर्षीय राजकिशोर को उसके घर से दिबियापुर थाना क्षेत्र के सूखमपुर निवासी एक युवती अपने साथ किसी बहाने से कन्नौज ले गई जहां रहने वाले उसके माता पिता और बहन ने मिलकर राजकिशोर की हत्या करने के उद्देश्य से उसको जबरदस्ती जहर खिला दिया और उसे मरा समझकर कन्नौज रेलवे स्टेशन के पास फेंक आये। राजकिशोर उस समय जीवित था। कन्नौज जीआरपी के सिपाही ने बेसुध राजकिशोर को मेडिकल कॉलेज तिर्वा में भर्ती कराकर उसके घर पर फोन से सूचना दी थी। सूचना पाकर पहुंचे राजकिशोर के भाई आलोक कुमार को उसने बताया कि उसकी दोस्त माही और उसकी बहन और माता पिता ने मिलकर जान से मारने के उद्देश्य से उसे जबरदस्ती जहर खिलाया था। राजकिशोर की लगातार बिगड़ रही हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे कानपुर रेफर कर दिया था जहां 23 नवंबर 2022 की सुबह इलाज के दौरान राजकिशोर की मौत हो गई।पुलिस ने राजकिशोर के मृत शरीर का पोस्टमार्टम कराकर लाश को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया था। अंतिम संस्कार करने के बाद परिजन अजीतमल थाना पहुंचकर मुकद्दमा पंजीकृत करने के लिए प्रार्थना पत्र दिए लेकिन पुलिस ने इस गंभीर मामले को नजरअंदाज कर मुकद्दमा पंजीकृत नहीं किया। पुलिस के उच्चाधिकारियों ने भी इस मामले में कोई रुचि नहीं दिखाई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जीवक कुमार सिंह ने पीड़ित के अधिवक्ता सुरेश कुमार मिश्र द्वारा रखे गए तथ्यों व साक्ष्यों को सुनने के बाद पुलिस को मुकद्दमा पंजीकृत कर जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं।