अलीगढ़:जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह मतगणना की तैयारियों का जायज़ा लेने के पहुंचे धनीपुर मंडी..

नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 की मतगणना को आयोग की मंशा के अनुरूप निर्बाध रूप से संपन्न कराने में जुटा जिला प्रशासन

जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह मतगणना की तैयारियों का जायज़ा लेने के पहुंचे धनीपुर मंडी

डीएम ने ईवीएम एवं मतपत्रों से गणना के सम्बन्ध में त्रुटिविहीन एवं निष्पक्ष गणना के दिए टिप्स

गणना कार्मिक प्रातः 06ः00 बजे मतगणना केन्द्र पर उपस्थिति दर्ज कराएं

मोबाइल समेत अन्य इलेक्ट्रोनिक गैजेट पर रहेगा पूर्ण प्रतिबन्ध

अलीगढ़ : जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह मतगणना की तैयारियों का जायज़ा लेने धनीपुर मंडी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ईवीएम एवं मतपत्रों से त्रुटिविहीन एवं निष्पक्ष गणना किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक टिप्स देते हुए मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने सभी मतदान कार्मिकों को कुशलता से शान्तिपूर्ण ढ़ंग से मतदान कराने के लिए बधाई देते हुए कहा कि आप सभी की मेहनत और लगन से मतदान जैसा अतिसंवेदनशील कार्य सम्पन्न हो सका। जनपद में शान्तिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न होने के लिए उन्होंने मतदाताआंे समेत समस्त राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों का आभार व्यक्त करते हुए शान्तिपूर्ण मतदान कराने के लिए बधाई दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि किसी भी कार्य को अच्छे ढ़ंग से पूरा करने के लिए समय का प्रबन्धन बहुत जरूरी है। सभी गणना कार्मिक समय का ध्यान रखते हुए प्रातः 06ः00 बजे मतगणना केन्द्र पर अनिर्वाय रूप से पहुॅच अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं उनको गणना टेबिल का समय से आवंटन किया जा सके। मतगणना का कार्य प्रत्येक दशा में प्रातः 08 बजे आरम्भ हो जाएगा जोकि कार्य समाप्ति तक चलेगा। उन्होंने बताया कि धनीपुर मण्डी में नगर निगम के मेयर एवं पार्षद समेत, 07 नगर पंचायतों की मतगणना की जाएगी। मेयर एवं पार्षद के मतों की गणना ईवीएम के माध्यम से वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्यों की गणना मतपत्रों के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने बताया कि मेयर एवं पार्षद और अध्यक्ष एवं सदस्यों पदों की गणना सटाकर रखी गई 02 टेबिल पर एक साथ की जाएगी। गणना टेबिल पर 01 सुपरवाइजर, 02 गणना सहायक एवं 01 सहायक कर्मचारी समेत सामने मतगणना अभिकर्ता रहेंगे। चक्रवार गणना कराते हुए जब दोनों टेबिल यानि मेयर और पार्षद अथवा अध्यक्ष और सदस्य की गणना का कार्य पूरा हो जाएगा तभी अगली ईवीएम की गणना आरम्भ की जाएगी। उन्होंने कहा कि गणना आरम्भ करने से पहले अभिकर्ताओं को संतुष्ट कर दिया जाए कि ईवीएम पूर्ण रूप से सुरक्षित है यानि सील लगी हुई है। सर्वप्रथम डाक मतपत्रों की गणना आरओ टेबिल पर की जाएगी।
मतपत्रों की गणना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने सभी गणना कार्मिकों को एक बार पुनः निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने और गणना कार्य समय से आरम्भ करने के लिए अपना पहचान पत्र के साथ समय का ध्यान रखते हुए प्रातः 06ः00 बजे गणना केन्द्र पर पहुॅचें। गणना कार्य के आरम्भ में अभिकर्ताओं को दिखा दें कि मतपेटिका पूरी तरह से सील बन्द है। संतुष्ट होने पर मतपेटिका को सावधानीपूर्वक टेबिल पर उलटते हुए मतपत्रों को निकालकर खाली मतपेटी अभिकर्तओं को दिखा दी जाए। रंगों के मुताबिक 50-50 मतपत्रों की गड्डियां बनाई जाएंगी। फिर प्रत्याशीवार गणना करते हुए चार्ट तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतपत्र लेखा और मतपेटिका से निकले मतों की संख्या में यदि अन्तर आता है तो उसे गणना पर्ची पर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। वहीं यह भी स्पष्ट रहे कि मतपेटिका से निकले मतपत्रों को ही अन्तिम गिनती के रूप में गिना जाएगा। उन्होंने स्पष्ट मतपत्रों से मतगणना का कार्य एक ही पाली में पूर्ण किया जाना है ऐसे में कार्मिक सावधानीपूर्वक तेजी से अपना कार्य करें ताकि निर्धारित समय सीमा में मतगणना का परिणाण घोषित किया जा सके।
नगर निगम में मेयर एवं पार्षद के लिए 36-36 कुल 72 टेबिल पर मतों को गिनती कराई जाएगी। नगर पालिका व नगर पंचायतों में 05 मतदान केन्द्रों के लिए 01-01 टेबिल सटाकर लगाई जाएगी। आरओ टेबिल पर डाकमतपत्रों की गिनती होगी। मेयर-पार्षद, अध्यक्ष-सदस्यों की गणना का कार्य साथ-साथ किया जाएगा। कम वार्ड वाले नगर निकायों में 16 चक्र एवं अधिक वार्ड वाले नगर निकाय में 22 चक्र होंगे। प्रत्येक चक्र की घोषणा आर.ओ. टेबिल के माध्यम से की जाएगी। गणना के समय यदि ईवीएम में कोई नकनीकी खामी आती है तो आर ओ की अनुमति व सहमति के उपरान्त समस्त गणना के अन्त में खामियों को दूर करते हुए उस ईवीएम के मतों की गणना की जाएगी।
एडीएम मीनू राणा ने बताया कि आयोग की मंशा के अनुरूप निर्बाध, त्रुटिविहीन एवं शांतिपूर्वक ढंग से मतगणना को संपन्न कराना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी मतगणना अभिकर्ता या मतगणना कर्मी मोबाईल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस को अपने साथ अंदर नही ले जाएगा। गणना कार्य के लिए टेबल पर कैलकुलेटर की व्यवस्था की गई है। मतगणना अभिकर्ता अपने पास के अनुसार निर्धारित जोन एवं टेबल के आवंटन के आधार पर स्थान ग्रहण करेंगे। जो अभिकर्ता जिस टेबल पर होगा उसको अपनी टेबल छोड़ कर दूसरे की टेबल या इधर-उधर टहलने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना स्थल की 200 मीटर की परिधि में किसी वाहन के आने की अनुमति नहीं है सभी वाहन निर्धारित पार्किंग में ही खडे़ किए जाएंगे। मतगणना परिसर पूर्णतया धूम्रपान निषेध परिसर होगा। परिसर में पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी, गुटका प्रतिबंध है। साथ ही कोई भी धारदार या ज्वलनशील पदार्थ परिसर में प्रतिबंधित रहेगा।
इस अवसर पर पीडी डीआरडीए भालचन्द्र त्रिपाठी, डायट प्राचार्य विनय कुमार गिल, सहायक निदेशक सूचना सन्दीप कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार समते मतगणना कार्मिक एवं सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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