ए डी एम सोनभद्र ने दुकानों के संचालन/खुलने के लिए बनाये नए रोस्टर, आंशिक परिवर्तन के साथ दिशा निर्देश जारी भी किया

ए डी एम सोनभद्र ने दुकानों के संचालन/खुलने के लिए बनाये नए रोस्टर, आंशिक परिवर्तन के साथ दिशा निर्देश जारी भी किया

डिजिटल भारत न्यूज़24x7LiVE- संवाददाता: कृपाशंकर अग्रहरि ( गुड्डू ) दुद्धी तहसील

तहसील दुद्धी जिला-सोनभद्र। अपर जिलाधिकारी सोनभद्र ने दुकानों के संचालन/खुलने के लिए बनाये गए रोस्टर में आंशिक परिवर्तन के साथ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। दुकाने प्रातः 7 बजे से शायं 6 बजे तक ही खुलेंगीं।

 



देखे पूरा विवरण…..

1- सोमवार,गुरुवार,शनिवार–गारमेन्टस,कपड़ा      फुटवियर्स                             

2- मंगलवार,शुक्रवार, रविवार—  बर्तन दुकान,जनरल स्टोर(किराना दुकान),कास्मेटिक(श्रृंगार स्टोर-ब्यूटी प्रोडक्ट्स),सर्राफा(जेवर दुकान),रस्सी-बाधी,घड़ी,चश्मा, प्रिंटिंग प्रेस, वेल्डिंग खराद,टेन्ट हाउस।

3- साप्ताहिक बन्दी छोड़ कर सप्ताह के पूरे शेष दिन—मैकेनिकल शॉप,हार्डवेयर,इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल,फर्नीचर, टायर व टायर रिपेयरिंग,स्टेशनरी,ड्राइक्लीनर,दोना पत्तल,चश्मा,मिष्ठान, नमकीन,आइसक्रीम( रेस्टोरेंट, मिष्ठान, नमकीन,आइसक्रीम के निर्माता,विक्रेता संचालक को इन प्रतिष्ठानों में बैठा कर खिलाने की अनुमति नही है। रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी, व मिष्ठान नमकीन,आइसक्रीम की सीधे बिक्री व होम डिलीवरी की अनुमति है।)


4- शेष दुकानों का रोस्टर पूर्ववत ही रहेगा।

खुलने वाली दुकानों के प्रवेश द्वार, दरवाजा, हेंडिल को नियमित सेनेटाइज करना,भीड़ न लगाना,सोशल डिस्टेंस का पालन करना,मास्क लगाना,ग्लब्स लगाना,शासन प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।

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