1-3 नवंबर और 10-12 नवंबर के बीच शराब की बिक्री पर प्रतिबंध

1-3 नवंबर और 10-12 नवंबर के बीच शराब की बिक्री पर प्रतिबंध..

गलुरू शहर के पुलिस आयुक्त ने 1 नवंबर को शाम 5 बजे से 3 नवंबर की मध्य रात्रि 12 बजे तक और 10 नवंबर को सुबह 06:00 बजे से 12 नवंबर की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक विशिष्ट क्षेत्रों में शराब या किसी भी नशीले पदार्थ की बिक्री, खपत, खरीद और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। यद कदम (राजाराजेश्वरी नगर)  आरआर नगर विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए उठाया गया।


अभी कुछ दिनों पहले बेंगलुरु पुलिस ने आरआर नगर के उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार कुसुमा एच और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधान सभा में विपक्ष के नेता सिद्दरमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

बेंगलूरु आरआर नगर व सिरा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में दोनों विपक्षी दलों- कांग्रेस व जनता दल-एस ने सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग व धनबल के उपयोग का आरोप लगाया है। जद-एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने कहा है कि भाजपा सिरा विधानसभा क्षेत्र में धनबल का उपयोग कर रही है। इस क्षेत्र में चुनावी आचार संहिता की धज्जियां उडाई जा रही हैं।

उन्होंने बातचीत में कहा कि आरआर नगर के विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामय्या के चुनाव प्रचार करते समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने रुकावट डाला था। सूचना देने पर भी पुलिस वहां नहीं पहुंची। भाजपा कार्यकर्ताओं ने माहौल खराब करने की साजिश भी की थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे विफल कर दिया। चुनाव आयोग, चुनाव अधिकारी, पुलिस और पालिका के अधिकारी भाजपा की कठपुतली बने हैं। बता दें कि राज्य में भाजपा की सरकार है। बी.एस. येदियुरप्पा 2019 में राज्य के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं।

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