मोरंग खनन में पर्यावरणीय अनुमति का उल्लंघन

सोनभद्र : पर्यावरणीय अनुमति का उल्लंघन व तथ्यों को छिपाकर कोरगी में भोपाल की एक कंपनी को मोरंग खनन का पट्टा दिया गया है। इसे निरस्त करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्रक दिया जाएगा। यह बातें राब‌र्ट्सगंज सिचाई विभाग डाक बंगले में रविवार को स्वराज अभियान के नेता दिनकर कपूर ने कहीं।

बताया कि धारा पांच, 12 और 13 में खनन कहां-कहां नहीं सकता की जानकारी दी गई है। पिपरडीह और कोरगी में खनन से नदी का प्रवाह बाधित होगा। उसके धरातल को बर्बाद कर देगा। यह पर्यावरणीय अनुमति का स्पष्ट उल्लंघन हैं। मीडिया से बताया कि कोरगी के आराजी नंबर 518 ग पर मुकदमा उच्च न्यायालय में चल रहा है। खननकर्ता ने पर्यावरण विभाग के तथ्यों को छिपाकर कहा है कि उक्त जमीन पर कोई मुकदमा लंबित नहीं है। दिनकर ने पट्टे को निरस्त कर नदियों के किनारे बसे आदिवासियों, दलितों, मल्लाह, केवट, निषाद, बिद की सहकारी समितियों को खनन दिए जाने की मांग की है। इसमें राहुल यादव, महेंद्र प्रताप सिंह, ठेका मजदूर यूनियन के संयुक्त मंत्री मोहन प्रसाद, आदिवासी नेता जितेंद्र लकड़ा आदि थे।

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