करोना वायरस निपटने के लिए प्रधान कर सकते हैं पांच हजार तक खर्च जिला पंचायत राज अधिकारी ने आदेश को दी खुली छूट डीएम कोटे से भी मिलेगा प्रधानों को पांच हजार

करोना वायरस निपटने के लिए प्रधान कर सकते हैं पांच हजार तक खर्च
जिला पंचायत राज अधिकारी ने आदेश को दी खुली छूट
डीएम कोटे से भी मिलेगा प्रधानों को पांच हजार

संवाददाता- उपेन्द्र कुमार तिवारी (दुद्धी ब्यूरो/ सोनभद्र / उत्तर प्रदेश) 

दुद्धी, सोनभद्र । करोना नोवल संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानों को ₹10000 तक की धनराशि खर्च करने का छूट दिया गया है। इसमें ₹5000 राज्य वित्त आयोग व ₹5000 डीएम कोटे की धनराशि शामिल है। 31 मार्च को जारी जिला पंचायत राज अधिकारी आरके भारती द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि नोवल कॅरोना वायरस कोविड-19 को रोकने हेतु देश में लागू लाकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक मजदूर, असहाय गरीब एवं निराश्रित लोगों के समक्ष भोजन की समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए दवा छिड़काव कराया जाने की आवश्यकता है। आगामी 14 अप्रैल 2020 तक लाकडाउन के कारण यह समस्या और भी बढ़ने की संभावना है। इन बातों को लेकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 संशोधित 1994 की धारा 15 (23ख) के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा महामारियों की रोकथाम एवं भोजन व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायतों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।इस कड़ी में जनपद के समस्त ग्राम प्रधानों को सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 संशोधित 1994 की धारा 23 के अंतर्गत वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु ग्राम निधि 01 में राज्य वित्त आयोग की धनराशि रुपया 5000 की सीमा तक आकस्मिक के दृष्टिकोण से व्यय कर सकते हैं। इस धनराशि से भूख से ग्रसित लोगों को भोजन कराने व संक्रमण को रोकने के लिए दवा छिड़काव आदि के कार्य कराए जा सकते हैं। उधर
जिलाधिकारी ने स्वयं डी एम् एफए फंड से 13 बड़ी ग्राम पंचायत में ₹15000 के दर से 195000 तथा 32 बड़ी ग्राम पंचायतों में 10000 प्रति ग्राम पंचायत की दर से 320000 एवं जनपद की शेस 592 ग्राम पंचायतों में 5000 की दर से 29 लाख 68 हजार रुपए ग्राम पंचायतों में भेजा है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने पंचायत राज एक्ट की धारा 15 के खंड 23 के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग से 637 ग्राम पंचायतों में 5 हजार की धनराशि कुल 3185000 आपदा के समय खर्च की जा सकती है का अनुमोदन दिया है।

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