अलीगढ़ कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई, आजीवन कारावास, लगाया 50 हजार का अर्थदंड


अलीगढ़ में 12 साल की बच्ची के साथ नौ वर्ष पहले हुए दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के जज ओमबीर की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अर्थदंड की राशि पीड़िता को बतौर मुआवजा उसके पुर्नवास के लिए देने का आदेश दिया है।अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी संजय शर्मा व लव बंसल ने बताया कि बच्ची के पिता की ओर से दर्ज कराए मुकदमे के अनुसार नौ मई 2013 को 12 साल की बच्ची के साथ किशन उर्फ कृष्णा पुत्र शोभाराम निवासी हुसैनपुर देहमाफी, गंगीरी ने खंडहर में ले जाकर बलात्कार किया था।घटना को एक गांव की एक महिला ने देखा था। लोगों के जुटने पर आरोपी मौके से भाग गया था।

मुकदमे में इस बात का जिक्र किया गया था कि इस घटना के बाद गांव में भय का माहौल बन गया था। लोगों ने अपने बच्चों को घरों के भीतर बंद कर दिया था। कोर्ट ने इस मामले में इस मामले में गवाहों और सबूतों के आधार आरोपी किशन को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से की सजा सुनाई है।कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। शाम को उसे जेल में दाखिल कर दिया गया।

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