अलीगढ़ एडीजे पॉक्सो न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश वीरेंद्र नाथ पांडेय की अदालत से किशोरी को फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मुकदमे में आरोपियों को सजा सुनाई गई है। यह फैसला मिशन शक्ति अभियान के तहत इगलास के सात साल पुराने मुकदमे में सुनाया गया है।
एडीजीसी ललित पुंढीर के अनुसार, घटना 28 जनवरी 2015 को इगलास में दर्ज कराई गई, जिसमें वादी का आरोप था कि 25 जनवरी को उनकी 13 वर्षीय बेटी शौच को गई थी और इसी दौरान गायब हो गई।
काफी तलाशने पर भी नहीं मिली। मामले में पुलिस मुकदमे के आधार पर गांव के महेश व उत्तम सिंह के नाम उजागर हुए। किशोरी को बरामद किया गया। जिसमें किशोरी ने फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म तक के आरोप लगाए।मामले में चार्जशीट के बाद सत्र परीक्षण शुरू हुआ।
न्यायालय में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर महेश को दुष्कर्म का व उत्तम को ले जाने में सहयोगी होने का दोषी करार दिया गया। इसी आधार पर महेश को 10 साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। उत्तम को 5 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।