नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 की मतगणना दिनांक 13.05.2023 को निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अनुसार निम्न प्रकार की सामग्रियां जनपद के समस्त गतगणना स्थलों पर प्रवेश हेतु
मान्य / अमान्य हैं
(क) प्रवेश हेतु मान्य
1-नोट बुक
2- बाल पेन
(क) प्रवेश हेतु अमान्य
1- अग्नेय अस्त्र-शस्त्र
2- माचिस की डिब्बी
3- बींडी, सिगरेट, पान, गुटखा इत्यादि समस्त मादक सामग्रियां
4- मोबाइल फोन (किसी भी प्रकार का फोन
5- वीडियो कैमरा (किसी भी प्रकार का कैमरा
6- समस्त प्रकार के इलेक्ट्रानिक गैजेट्स (स्मॉर्ट वाच, इयर फोन इत्यादि)
7- झोला, अटैची, ब्रीफकेस इत्यादि
8-पानी की बोतल
उक्त निर्देशों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इस हेतु पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
मतगणना के उपरांत जीत दर्ज कराने वाले प्रत्याशियों को किसी भी प्रकार का विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी