देखें खनन को लेकर जिलाधिकारी का क्या है आदेश, जानकारी रखकर ही करें काम

डिजिटल भारत न्यूज़24x7LiVE- संवाददाता- (विकाश कुमार/चोपन/ सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश)

सोनभद्र । जिलाधिकारी कार्यलय से जारी
पत्रांक संख्या 4872/जे0ए0 – कोविड-19/महामारी – अघि0आ0/2020, दिनांक- अप्रैल 20, 2020 में बताया गया कि आम जन की समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा कतिपय निर्धारित अतिरिक्त गतिविधियों को 20 अप्रैल से संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है । इस गतिविधियों के सम्बन्ध में शर्त रखी गयी है कि सम्बन्धित गतिविधियाँ कन्टेनमेन्ट जोन/ हॉट स्पाट्स में लागू नहीं होंगी एवं यदि कोई नया हॉट स्पाट शामिल किया जाता है तो वहाँ पूर्व में दी गयी अनुमति स्थगित हो जायेगी।जिलाधिकारी एस० राजलिंगम ने बताया कि शासनादेश संख्या – 364/ 2020/ सीएक्स – 3, 16 अप्रैल, 2020 द्वारा लॉक डाउन के दौरान 20 अप्रैल, 2020 से निम्नांकित गतिविधियों को भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है —

■ सभी सरकारी कार्यालय सोशल डिस्टेन्स का पालन करते हुए खुलेंगे जिसमें अधिकारी व कर्मचारी आकर काम करेंगे । जनपद स्तर पर समूह क, ख के समस्त अधिकारी एवं 33 प्रतिशित कार्मिकों की उपस्थित सम्बन्धित कार्यालय में अनिवार्य होगा । सरकारी कार्यालय में 03 मई , 2020 तक आम जनता को आने की अनुमति नहीं होगी ।

■ प्राइवेट कार्यालय व शिक्षण संस्थाएं बन्द रहेंगी

■ स्वास्थ्य सेवाओं में मात्र इमरजेन्सी सेवा ही चालू रहेंगी

■ किसी प्रकार की धार्मिक , सामाजिक, राजनैतिक कार्यों को करने की अनुमति नहीं होगी

■ बिना पास के कोई भी दो पहिया, चार पहिया वाहन नहीं चलेंगे । आम नागरिकों को घर पर रह कर सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा । बिना पास के कोई भी वाहन नहीं चलेंगे

■ ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्यों को कराने की अनुमति होगी । जनपद में मनरेगा योजनान्तर्गत कुल 270 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारम्भ किया गया है । इसके अलावा हाईवे प्रोजेक्ट्स व बड़े प्रोजेक्ट्स को चालू करने की इस शर्त के साथ अनुमति दी गयी है कि वे प्रोजेक्ट एरिया में कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मियों को सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ आवासीय व्यवस्था के साथ रहना होगा । किसी को बार-बार आने व जाने की अनुमति नहीं होगी

■ स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत जनपद में कुल 72 ग्राम पंचायतों में 104 शौचालय निर्माण के कार्य शुरु किये गये हैं । तदनुसार इस कार्य को अग्रेतर बढ़ाया जाय । जनपद में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को इस शर्त के साथ उद्योग संचालन की अनुमति दी गयी है कि उन्हें पूरी तरीके से शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

■ जनपद में स्थित खनिज पट्टा धारकों को सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई पूर्वक अनुपालन करते हुए खनन एवं परिवहन कार्य संचालित करने की अनुमति दी गयी है तथा इस हेतु पट्टा धारकों द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली मशीनों का संचालन, श्रमिकों की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपायों को अपनाया जायेगा । इस सम्बन्ध में जनपद में अद्यतन मोरम के 02, डोलो स्टोन के 15 एवं सैंड स्टोन के 16 व लाल मोरम के 01 स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में खनन एवं परिवहन की अनुमति प्रदान की गयी है ।

आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित उद्योगों यथा अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 डाला व त्रिमूर्ति प्रकास्ट सीमेन्ट वर्क्स, बुड़हर कला, जे0पी0 चुर्क इण्डस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, चुर्क एवं सोनारी इण्डस्ट्रीज लोढ़ी राबर्ट्सगंज, सोनभद्र इकाई के संचालन हेतु अपेक्षित शर्तों के साथ संचालन की अनुमति दी गयी है

■ उपर्युक्त के अतिरिक्त आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित दुकानों, प्रतिष्ठानों द्वारा सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई पूर्वक अनुपालन करते हुए होम डिलीवरी की सुविधा लागू रखने की शर्तों के साथ संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है ।

■ भारत सरकार एवं उ0प्र0 शासन द्वारा आवश्यक सेवा के अन्तर्गत निर्माण कार्यों को प्रारम्भ करने हेतु प्राप्त निर्देश के क्रम में सौभाग्य योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया है

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