प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना
15 अगस्त 2023 से होगी लागू योजना
हस्तशिल्पियो कारीगरों से अपील कि वह स्वयं की गतिविधियों को एमएसएमई मंत्रालय के UDYAM PORTAL पर 10 जुलाई तक पंजीकृत कराएं
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना बिना किसी किस्त के किया जाएगा बीमा*
मण्डलायुक्त
अलीगढ़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों, सेवा और व्यवसाय क्षेत्र की इकाइयों, हस्तशिल्पयो, छोटे कारीगरों जैसे-दर्जी हलवाई ,कुम्हार, मत्स्य पालन, डेरी, ट्रेडर, पैथोलॉजी ऐसी गतिविधियां, जो भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
मंडल के मंडलायुक्त श्री नवदीप रिणवा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमी, व्यापारी हस्तशिल्पी, कारीगर लाभान्वित होंगे। इसके लिए भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर अपनी गतिविधि को पंजीकृत कराना होगा। यह पंजीयन पूर्ण रूप से निशुल्क है। पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म श्रेणी की सभी ऐसी गतिविधियां, जोकि वाणिज्य विभाग द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित नहीं है , को बीमा से कवर किया जाएगा। उन्होंने अन्य जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इस हेतु किसी भी प्रकार की कोई किस्त उद्यमी से नहीं ली जाएगी। भारत सरकार के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत होने से ही सूक्ष्म श्रेणी में अच्छादित होने पर उक्त बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। यह बीमा योजना 15 अगस्त 2023 से लागू होकर 5 वर्ष के लिए संचालित रहेगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन रहेगी। इस योजना का संचालन प्रत्येक जनपद पर स्थापित जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी दुर्घटना में स्थाई अपंगता अथवा मृत्यु हो जाने की स्थिति में रुपया 10 के शपथ पत्र के साथ एफ आई आर की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ नॉमिनी को आवेदन करना होगा, जिसके उपरांत नियमानुसार पात्रता की स्थिति में बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
मंडल आयुक्त द्वारा जनपद के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने जनपद में विशेष अभियान चलाते हुए अधिक से अधिक गतिविधियों को भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत कराएं, जिससे कि अधिक से अधिक उद्यमियों, कारीगरों और हस्तशिल्पयो, छोटे-छोटे शिल्पकारो एवं दुकानदारों को योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जाए उनके द्वारा मंडल के समस्त सूक्ष्म उद्यमियों ट्रेडर्स, सेवा सेक्टर से जुड़ी इकाइयों, हस्तशिल्पियो कारीगरों से यह अपील की गई कि वह स्वयं की गतिविधि को एमएसएमई मंत्रालय के UDYAM PORTAL पर 10 जुलाई तक पंजीकृत कराएं। जिससे कि उनको मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत निशुल्क आच्छादित एवं पंजीकृत किया जा सके।